बदलापुर यौन उत्पीड़न केस के आरोपी की मौत,पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनने के दौरान लगी गोली

Badlapur sexual harassment case accused dies, shot while snatching policeman's revolver

Badlapur school sex assault case: बदलापुर यौन उत्पीड़न केस के आरोपी ने पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीन पुलिस पर फायरिंग कर दी. इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पिछले महीने एक पुरुष सहायक द्वारा स्कूल के शौचालय में चार साल और पांच साल की दो बच्चियों का यौन उत्पीड़न किए जाने का मामला सामने आया था. इसी पुरुष सहायक अक्षय शिंदे की मौत हुई है.

कौन कर रहा जांच

बदलापुर पुलिस शुरू में मामले की जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस की जांच में गंभीर खामियों को लेकर जन आक्रोश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया. आरोपी सहायक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन स्कूल के चेयरमैन और सचिव को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है. पिछले महीने उच्च न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और वह जांच की निगरानी कर रहा है.

पुलिस ने क्या कहा

पुलिस ने बताया कि अक्षय शिंदे ने पुलिस की गाड़ी में पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर दी, आरोपी ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की. इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. शाम 5:30 बजे तलोजा जेल से क्राइम ब्रांच बदलापुर ले जाते समय करीब साढ़े छह बजे आरोपी ने यह वारदात की. जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की पुष्टि ठाणे पुलिस कमिश्नर ने भी की है.

जमानत की मांग की

आज ही इस मामले में बदलापुर शहर के घटना वाले स्कूल के चेयरमैन और सचिव ने अग्रिम जमानत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया. पुलिस को घटना की सूचना तुरंत न देने और लापरवाही के आरोप में स्कूल के चेयरमैन और सचिव के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

1 अक्टूबर को सुनवाई

एक विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. दोनों की याचिकाएं सोमवार को न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं. पीठ ने दोनों याचिकाओं को एक अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.